संस्थान और प्रतिष्ठान के पोस्टर चिपकाने वालों पर नगर निगम ने अब कार्रवाई का मन बनाया है। शुरूआत दो को नोटिस देकर की है और साथ में चेतावनी देते हुए कहा कि अब नहीं माने तो पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी।
नगर निगम उदयपुर के आयुक्त राम प्रकाश ने कहा कि यदि किसी ने उदयपुर शहर में राजकीय या सार्वजनिक संपत्ति पर कोई बैनर, पोस्टर अथवा अन्य स्टीकर चिपकाया तो संबंधित के खिलाफ सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत प्रमुख कार्य हो रहे हैं ऐसे कार्यों वाले स्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर अपने विज्ञापन के बैनर पोस्टर चिपाक कर उसकी सुंदरता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
रामप्रकाश ने बताया कि सोमवार को नगर निगम क्षेत्राधिकार में ऐतिहासिक एवं हेरिटेज देहली गेट दरवाजे की दीवारों पर दक्ष एकेडमी और मेनारिया गेस्ट हाउस के पास उदयपुर एवं मेवाड़ फोन वाला नेहरू बाजार नाम से द्वारा बिना स्वीकृति के पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक सम्पति को खराब किया गया।
इस पर नगर निगम ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किये गये। संस्था द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
आयुक्त ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि उदयपुर शहर विश्व में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी धरोहरों को संजोकर रखें एवं इन्हे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाये।
उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक/राजकीय सम्पति, शहर के ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे, रोड़ साइड दीवारे जहां पर जी-20 बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा पेंटिंग कराई गई, साइन बोर्ड पर आदि पर नगर निगम की बिना स्वीकृति के पोस्टर/बेनर नही लगाए।
साथ ही शहर में स्थित कॉचिंग संस्थान, मार्केटिंग एजेन्सी व अन्य द्वारा यदि बिना स्वीकृति पोस्टर बैनर लगा दिए है तो वह अपने स्तर पर हटा ले, अन्यथा सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के मामले में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 क के तहत कार्यवाही की जाएगी।