जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा निजी मोबाइल और लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी खर्चे पर लेने की प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना अनुमति किसी भी निजी फोन का बिल सरकारी खाते से भुगतान नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
दरअसल, राज्य में कई अधिकारी और कर्मचारी सरकारी उपयोग के नाम पर अपने निजी मोबाइल और घर के लैंडलाइन फोन का बिल भी सरकार से भरवा रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी फोन का उपयोग केवल अधिकृत अधिकारी ही करेगा
नई गाइडलाइन के अनुसार जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन या मोबाइल सुविधा स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। अधिकारी के ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित फोन और कनेक्शन विभागीय नियंत्रण में वापस लेना अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना या निजी मोबाइल व लैंडलाइन का सरकारी भुगतान लेना अब संभव नहीं होगा।
निजी नंबर के भुगतान के लिए लेनी होगी अनुमति
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी निजी टेलीफोन या मोबाइल नंबर का उपयोग सरकारी कार्य के लिए किया जाना है, तो इसके लिए पहले विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी निजी नंबर का भुगतान सरकारी स्तर पर नहीं किया जाएगा।
समय पर बिल भुगतान के निर्देश
सरकार ने माना है कि कई विभाग सरकारी टेलीफोन बिलों का समय पर भुगतान नहीं करते, जिससे सरचार्ज बढ़ता है और कनेक्शन कटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अब सभी कार्यालयों और सरकारी आवासों पर लगे अधिकृत टेलीफोन कनेक्शनों के बिल का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
6 महीने बाद दावा करने पर नहीं मिलेगा लाभ
नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी टेलीफोन अथवा मोबाइल बिल का दावा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे पूर्व अवधि का भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में भुगतान केवल आवेदन की तारीख से ही मान्य माना जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कम होगा।

